चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान 1,67,911 मतदाता करेंगे वोट

चित्रकोट विधानसभा (अ.ज.जा.) उप निर्वाचन की सोमवार 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस उप निर्वाचन में एक लाख 67 हजार 911 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में 79 हजार 284 पुरुष और 88 हजार 626 महिला तथा एक तृतीय लिंग मतदाता हैं।

मतदान के लिए  916 मतदान कर्मी तैनात

उप निर्वाचन के लिए 229 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें 213 मतदान केन्द्र बस्तर जिले में और 16 मतदान केन्द्र सुकमा जिले में स्थित है। इन मतदान केन्द्रों के लिए 916 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है।

संवदेनशील मतदान केन्द्र
चित्रकोट विधानसभा उप निर्वाचन के लिए बनाए गए 229 मतदान केन्द्रों में 54 अतिसंवेदनशील, 93 संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
पांच मतदान केन्द्रों को पंहुचविहीन और अति संवेदनशील होने के कारण सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित (शिफ्ट) किया गया है।

बनाए गए आठ आदर्श मतदान केन्द्र
चित्रकोट विधानसभा (अ.ज.जा.)उप निर्वाचन के लिए आठ आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, इनमें प्राथमिक शाला मारडूम, प्राथमिक शाला इरिकपाल, प्राथमिक शाला कोड़ेनार, हाईस्कूल बड़े किलेपाल, प्राथमिक शाला करंजी, पंचायत भवन बेड़ागुड़ा, पंचायत भवन अलवा, प्राथमिक शाला छिन्दावाड़ा शामिल हैं। उप निर्वाचन के लिए पांच संगवारी मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें महिला मतदान कर्मियों के द्वारा मतदान कराया जाएगा।

22 मतदान केन्द्रों में होगी वेबकास्टिंग
उपचुनाव के दौरान 22 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया पर भारत निर्वाचन आयोग सीधे नजर रखेगा।

मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 11 प्रकार के परिचय पत्र मान्य
मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य होंगे, जिनमें से कोई एक दिखाकर ही मतदान किया जा सकेगा । निर्देशों के अनुसार

इपिक कार्ड के साथ-साथ

पासपोर्ट,

ड्राइविंग लाइसेंस

राज्य या केन्द्र सरकार

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक

पेन कार्ड

आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

मनरेगा जॉब कार्ड,

श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या

आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा।

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