राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014 से रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में हर वर्ष नियमित रूप से जारी निर्देशों को आगामी एक वर्ष तक और प्रभावशील करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाले सीधी भर्ती के पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 और वर्ष 2018 में भी इसी आशय के निर्देश जारी किए गए थे। राज्य शासन द्वारा रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में पिछले वर्षो के वित्त निर्देशों को ही एक वर्ष तक के लिए और बढ़ाया गया है। अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने आज कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों एवं नई सरकारी भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।

इन निर्देशों के तहत ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि  विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरें जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।