बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट देना हुआ आसान, जानें कैसे कर सकते हैं मतदान

  • पहचान के लिए 12 दस्तावेज होंगे मान्य,
  • सिर्फ मतदाता पर्ची से नहीं कर सकेंगे मतदान बस एक एसएमएस और मतदाता को मिलेगी मतदातासूची संबंधी जानकारी
  • वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन से मोबाइल पर आसानी से मिलेगी जानकारी

रायपुर

मतदान के लिए जाने से पहले मतदाता यह सुनिश्चित करें कि वे फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर रखें। इस निर्वाचन में मतदाता पर्ची को फोटो पहचान पत्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। मतदाता, मतदान केन्द्र जाने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, कॉल सेन्टर या निःशुल्क एस.एम.एस. सेवा का उपयोग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के लगभग 90 करोड़ मतदाताओं की सहूलियत के लिए वोटर हेल्पलाइन एंड्रायड एप्लिकेशन शुरू किया है।

निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज को मान्य किया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है, ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायतें मिलती रहीं हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा।

ये दस्तावेज भी होंगे मान्य 

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन, दस्तावेज, सासंद, विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है। इसके अतिरक्त अनिवासी भारतीय मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज अनिवासी भारतीयों के पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होंगे।

भारत निर्वाचन अयोग ने अपनी वेबसाईट www.nvsp.in में मतदाताओं की सुविधा के लिए अब वोटर सर्च Voter Search का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी खुद की जानकारी सर्च कर सकते हैं। आयोग द्वारा ‘वोटर हेल्पलाइन‘ (Voter Helpline) मोबाइल एप्लीकेशन भी लांच किया गया है, जिसे प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के माध्यम से मतदाता एक ही स्थान से भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, स्वीप, एनवीएसपी, मतदाता सर्च एवं एनजीएसपी (शिकायत पोर्टल) का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 पर सीधे कॉल कर मतदाता सूची संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा मोबाइल सेवा से जुड़े आम मतदाताओं के लिए शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत मतदाता, मतदाता सूची से संबंधित जानकारियाँ सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। आयोग की यह सेवा निःशुल्क है। इसके तहत मतदाता अपने मोबाइल से आयोग के निःशुल्क नंबर 1950 में एसएमएस कर अपनी प्राथमिक जानकारियाँ सहित निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्र, सरल क्रमांक के साथ ही बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं।

मतदाता यह जानकारी हिन्दी या स्थानीय अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर अंग्रेजी में EIC लिखकर स्पेस देना होगा। उसके बाद EPICNUMBER अर्थात मतदाता पहचान पत्र की संख्या लिखना/टाइप करना है इसके बाद चाही गई जानकारी हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा के लिए 1 तथा अंग्रेजी के लिए 0 टाइप करना है। याने ECI EPICNO 1 अथवा 0 टाइप करके लिखे हुए इस मैसेज को आयोग के निःशुल्क नम्बर 1950 में भेज देना है। इसके बाद मतदाता को एक संदेश प्राप्त होगा जिसमें मतदाता सूची अनुसार संबंधित मतदाता का नाम, उम्र, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य का नाम अंकित होगा।

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