विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, 21 पार्टियों की 50% ईवीएम की वीवीपैट से मिलान की मांग खरिज

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी EVM की वीवीपैट से मिलान की मांग कर रहे 21 विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। देश के शीर्षस्थ कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों के औचक मिलान को लेकर दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अदालत अपने आदेश को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले प्रत्येक विधानसभा के पांच बूथों की ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने का फैसला दिया था।

विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम का वीवीपैट से मिलान हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक ही मामले को बार-बार नहीं सुना जा सकता है। कोर्ट मे सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर 50 प्रतिशत मिलान नहीं किया जा सकता तो कम से कम 25 प्रतिशत मिलान की सुविधा रखी जाए।सिंघवी ने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की 5 बूथों पर वीवीपैट के मिलान की बात कही थी जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है।’ अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि वह अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे।

बता दें कि कई पार्टियां ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह चुके हैं। 14 अप्रैल को विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह मुद्दा फिर से उठाया गया था। विपक्षी पार्टियों से उस दौरान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी। वहीं इस पर बीजेपी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियां पहले ही अपनी हार मान चुकी हैं।

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