- निलंबित डीएसपी पर लगी यूएपीए की धारा 38 भी
- पूछताछ के लिए जाएगी एनआईए की एक और टीम
नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी(एनआईए) ने आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार जम्मू और कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ रखने समेत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र सिंह पर यूएपीए की धारा 18,19,20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यूएपीए की धारा 38 तब लगाई जाती है, जब किसी व्यक्ति के किसी आतंकी संगठन से जुड़ने की बात सामने आती है. यूएपीए एक्ट धारा 39, भी देवेंद्र सिंह और आतंकियों के ऊपर लगाई गई है.
कब लगाई जाती है यह धारा
यह धारा आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाती है. सामने आई जानकारी के मुताबिक हिजबुल के दो आतंकियों की मदद देवेंद्र सिंह ने की है. उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ये सभी आरोप लगाए गए हैं. इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एनआईए की एक और टीम सोमवार को जम्मू और कश्मीर रवाना होगी.
देवेंद्र सिंह से दिल्ली में होगी पूछताछ
निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाकर गहन पूछताछ की जाएगी. सूत्रों का यह भी दावा है कि देवेंद्र सिंह की कार और घर से मिले एके-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और मोबाइल फोन भी जांच के दायरे में आएंगे. इनकी जांच फोरेंसिक टीम करेगी. एनआई की टीम डीएसपी के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के लिंक के संबंध में भी पूछताछ करेगी.
डीजीपी ने किया था सस्पेंड
आतंकवादियों के साथ देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए कहा था कि हम सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे. बता दें कि निलंबित डीएसपी सिंह को 11 जनवरी के दिन उनकी कार से दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था