सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने कहा है कि वह ग्राहकों को उनकी मार्च महीने में कटी किस्त (EMI) वापस करने की पेशकश कर रहा है.
रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकार के कर्ज (टर्म लोन) पर एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 के दौरान ली जाने वाली मासिक किस्त पर तीन माह की रोक लगाने की घोषणा की गई है. केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए जारी ‘लॉकडाउन’ के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने और लोगों पर कर्ज वापसी बोझ को हल्का करने के लिए यह घोषणा की है.
RBI की घोषणा से पहले ही कट गई किस्त
बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव चड्ढा का कहना है कि कुछ मामलों में किस्त RBI की घोषणा से पहले ही काटी जा चुकी थी. जबकि इसके लागू होने की अवधि एक मार्च 2020 से है. उन मामलों में हम अपने कर्जदारों (मकान और वाहन कर्ज लेने वाले) को यह विकल्प दे रहे हैं. वे हमसे इस बारे में अनुरोध कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम मासिक किस्त के रूप में काटी गई उनकी राशि लौटा दें….क्योंकि हमारा मानना है कि ये विशेष परिस्थितियां हैं और हो सकता है कर्जदार इस समय पैसा अपने पास रखना चाहे.’’
चड्ढा ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि RBI निर्देश की भावना यही है और हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब ग्राहकों के लाभ की बात आती है, हम उसी भावना से उन निर्देशों को लागू करें.’’ उन्होंने कहा कि बैंक काटी गई पूरी EMI (मूल और ब्याज) लौटाने की पेशकश करता है. बैंक उनसे तीन महीने की मोहलत अवधि के दौरान कर्ज की किस्त भुगतान के लिए नहीं कहेगा. जिन कर्जदारों के मामले में किस्त काटे जाने के पहले से निर्देश हैं, बैंक उनसे संपर्क कर पूछ रहा है कि क्या वे पहले से जारी EMI काटने के निर्देश को निलंबित करना चाहेंगे.
भेज रहे हैं SMS
आगे कहा, ‘‘हम एसएमएस के जरिए संदेश भेज रहे हैं और वे जवाब दे सकते हैं. हम उसे निलंबित कर देंगे.’’ आरबीआई की तीन माह की मोहलत के बारे में स्पष्ट करते हुए चड्ढा ने कहा कि कारोबार कर्ज के मामले में बकाया ऋण पर ब्याज तीन महीने की रोक के बाद देय होगा. उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक मकान और कार ऋण की बात है इस मामले में हम कर्ज की मियाद बढ़ा रहे हैं. इससे कर्ज की अवधि मौजूदा मियाद जमा तीन महीने होगी. यानी कर्जदार को तीन किस्तों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.’