- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजन 25 फरवरी को
- पंजीयन हेतु 15 फरवरी अंतिम तिथि
- सभी धर्मों के राशनकार्डधारी करवा सकते हैं पंजीयन
रायपुर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह के लिए पंजीयन हेतु 15 फरवरी अंतिम तिथि हैं। विवाह हेतु सभी धर्मों के इच्छुक माता-पिता निकट के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर अपने बेटे अथवा बेटियों की शादी के लिए पंजीयन करा सकते हैं। विवाह के लिए गरीबी रेखा से होने का बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी परिवार 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रथम दो कन्याओं की शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पंजीकरण के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 25 फरवरी को वृृहद सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नव जीवन में प्रवेश कर रहे वर-वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। सामूहिक विवाह के लिए अब तक 400 से अधिक जोड़ों का पंजीयन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विभाग के द्वारा प्रति जोड़ा 25 हजार रूपए तक व्यय किया जाएगा। इसमें से 20 हजार रूपए तक की सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाएगी तथा शेष 5 हजार रूपए प्रति जोड़े वैवाहिक कार्यक्रमों के विभिन्न आयोजनों में खर्च किया जाएगा। वधु का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के लिए वर की उम्र 21 वर्ष और वधु की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में मुख्यमंत्री खाद्यान्न कार्ड की कॉपी तथा आयु के प्रमाणीकरण हेतु वर एवं वधु का शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।